Bihar Election: वोटर कार्ड गायब? कोई टेंशन नहीं बाबू, वोट फिर भी पड़ेगा

Ajay Gupta
Ajay Gupta

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर से शुरू हो रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही चर्चा — “किसे देंगे वोट?”
लेकिन कई लोगों के मन में एक और सवाल घूम रहा है — “अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो क्या वोट डाल सकते हैं?”
तो जवाब है — हां! बिल्कुल डाल सकते हैं।
लोकतंत्र में वोट का अधिकार किसी कार्ड के सहारे नहीं, बल्कि आपकी पहचान और लिस्ट में नाम के दम पर चलता है।

बिना वोटर आईडी कार्ड के भी डाल सकते हैं वोट

अगर आपका वोटर कार्ड खो गया है या घर में कहीं “राशन कार्ड के नीचे” दब गया है, फिर भी आप मतदान कर सकते हैं — बस शर्त इतनी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट (Bihar Voter List 2025) में होना चाहिए।

मतलब कार्ड नहीं, नाम लिस्ट में होना ज़रूरी है! ECI (Election Commission of India) ने ये नियम साफ़ किया है — “नाम सूची में है तो पहचान किसी और दस्तावेज़ से साबित की जा सकती है।”

इन 12 पहचान पत्रों से भी कर सकते हैं वोटिंग

अगर वोटर कार्ड नहीं है, तो नीचे दिए गए 12 वैकल्पिक पहचान पत्र मान्य हैं

  1. आधार कार्ड
  2. ड्राइविंग लाइसेंस
  3. पैन कार्ड
  4. पासपोर्ट
  5. मनरेगा जॉब कार्ड
  6. बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक (फोटो सहित)
  7. पेंशन बुक
  8. सरकारी/पीएसयू सर्विस आईडी कार्ड
  9. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा जारी)
  10. एनपीआर स्मार्ट कार्ड
  11. सांसद/विधायक/विधान पार्षद का आईडी कार्ड
  12. सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी

मतलब अब “आईडी नहीं तो वोट नहीं” वाला जमाना गया — अब है “कोई भी आईडी, वोट ज़रूर दो” वाला जमाना!

वोट डालने से पहले नाम जरूर करें चेक

अक्सर लोग वोटर कार्ड दिखा देते हैं, पर नाम लिस्ट में होता ही नहीं! ऐसे में उन्हें बूथ से “अगले चुनाव में आइए” कहकर लौटा दिया जाता है इसलिए पहले ही चेक करें eci.gov.in या “Voter Helpline App” पर जाकर।  वहां से आप अपना नाम, बूथ नंबर, और EPIC नंबर सब जान सकते हैं।

बिना कार्ड वोट करने की प्रक्रिया

  1. अपने निर्धारित पोलिंग बूथ पर पहुंचें।
  2. कोई वैध पहचान पत्र दिखाएं।
  3. अधिकारी आपका नाम वोटर लिस्ट में मिलान करेंगे।
  4. पहचान सत्यापित होते ही — फिंगर पर नीली स्याही और लोकतंत्र को सलाम!

कौन कर सकता है वोट

जो भी 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष या उससे अधिक का हो गया है, और जिसका नाम निर्वाचन आयोग की लिस्ट में दर्ज है — वह वोट डाल सकता है। कार्ड है तो ठीक, नहीं है तो भी वोट रोकने का कोई हक किसी के पास नहीं।

मतदान से पहले याद रखें ये बातें

पहले नाम वोटर लिस्ट में जरूर देखें। वैध पहचान पत्र साथ रखें। गलत जानकारी या झूठे दस्तावेज से बचें। और हां, वोट डालना सिर्फ अधिकार नहीं, ज़िम्मेदारी भी है।

अगर आप सोच रहे हैं “मेरे पास तो पैन कार्ड भी नहीं!” तो भाई… अब ये मत बोलना कि “लोकतंत्र में मेरा भरोसा नहीं रहा!” ECI ने इतना आसान बना दिया है कि अब “वोट न देने का बहाना” भी नहीं बचा!

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